अंबागढ़ चौकी। पुलिस अधीक्षक मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी वाई0 अक्षय कुमार (I.P.S.), अति0 पुलिस अधीक्षक पुपलेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अंबागढ चौकी अर्जुन कुर्रे के दिशा निर्देशन में जिले में जुआ सट्टा कारोबार पर नकेल कसने विशेष अभियान चलाया जा रहा है, इसी आभियान की कड़ी में थाना प्रभारी थाना अंबागढ़ चौकी नगर निरीक्षक बृजेश सिन्हा एवं थाना स्टाफ द्वारा विशेष मुहिम चलाकर मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी 01. हकीम बक्श पिता कर करीम बक्श उम्र 44 वर्ष निवासी सोमाटोला, 02. यशवंत राव टेंभुरकर पिता तुकाराम टेंभुरकर उम्र 45 वर्ष निवासी सोमाटोला, 03. चरणजीत सिंह भाटिया पिता स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटिया उम्र 61 साल निवासी वार्ड नंबर 13 सुभाष चौक अंबागढ़ चौकी एवं अहमद खान पिता अजमेर खान उम्र 32 वर्ष निवासी आड़ीटोला को सट्टा पट्टी लिखते रंगे हाथ पकड़ा गया जिनके कब्जे से कुल 09 नग कागज में लिखे सट्टा पट्टी, 04 नग डॉट पेन तथा दाव में लगे नगदी रकम 17910₹ को जप्त कर आरोपीगणों के विरुद्ध धारा 6 छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 के तहत कार्यवाही न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया|
दिनांक 19.04.2023 को थाना प्रभारी नगर निरीक्षक बृजेश सिन्हा के दिशा निर्देशन में सहायक उपनिरीक्षक नरेंद्र सोनी, सहायक उपनिरीक्षक ज्ञान सिंह कोरेटी, प्रधान आरक्षक 350 जनक लाल उमरिया, प्रधान आरक्षक 326 राजेश कुमार पाटले आरक्षक 1525, 493 के साथ थाना क्षेत्र में अलग-अलग टीम बनाकर अपराध पतासाजी, पेट्रोलिंग भ्रमण पर रवाना हुए थे जो मुखबिर से सूचना के आधार पर ग्राम सोमाटोला बाजार चौक/ बाजार पसरा के पास से मिला कि एक व्यक्ति ग्राम आमाटोला के बाजार चौक के पास से आरोपी हकीम बक्श पिता कर करीम बक्श उम्र 44 वर्ष निवासी सोमाटोला को सट्टा पट्टी लिखते उसके कब्जे से सट्टा पट्टी, कलम सहित नगदी 5500₹, इसी प्रकार आरोपी यशवंत राव टेंभुरकर पिता तुकाराम टेंभुरकर उम्र 45 वर्ष निवासी सोमाटोला से सट्टा पट्टी, डॉट पेन तथा नगदी 5560₹, इसी प्रकार नगर अंबागढ़ चौकी में आरोपी चरणजीत सिंह भाटिया पिता स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटिया उम्र 61 साल निवासी वार्ड नंबर 13 सुभाष चौक अंबागढ़ चौकी के कब्जे से सट्टा पट्टी, डॉट पेन तथा नगदी 850₹ एवं इसी प्रकार ग्राम आड़ीटोला में आरोपी अहमद खान पिता अजमेर खान उम्र 32 वर्ष निवासी आड़ीटोला से सट्टा पट्टी, डॉट पेन तथा दाव में लगे नगदी 6000₹ को जप्त किया गया, आरोपीगणों के विरुद्ध धारा 6 छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 तहत कार्यवाही करते आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया|
अवैध शराब बिक्री करते दो व्यक्ति पर भी गिरी कार्यवाही की गाज
इसी कड़ी में थाना क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले आरोपी 01. धीरजमल साहू पिता स्वर्गीय सरतु राम साहू उम्र 58 साल निवासी छछानपहरी के कब्जे से एक 5 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक जरिकेन में रखे लगभग 3.5 लीटर हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब, कीमती लगभग 420₹ जप्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 34(1) ब आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किया इसी प्रकार दुसरे प्रकरण में आरोपी शंकरलाल कुंजाम पिता बनऊ राम कुंजाम उम्र 47 साल निवासी सोमाटोला के कब्जे से एक 50 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक ड्रम के अंदर हरे रंग के पन्नी में रखें लगभग 14 लीटर हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब कीमती लगभग 1680₹ को आरोपी के कब्जे से जप्त कर धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया|
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना अंबागढ़ चौकी नगर निरीक्षक बृजेश सिन्हा, सहायक उपनिरीक्षक नरेंद्र सोनी, सहायक उपनिरीक्षक ज्ञान सिंह कोरेटी, प्रधान आरक्षक 350 जनक लाल उमरिया, प्रधान आरक्षक 326 राजेश कुमार पाटले, आरक्षक 1525 अर्जुन वर्मा, आरक्षक 493 दुर्वेंद्र हिरवानी आरक्षक 1674 विजय कुर्रे साईबर सेल टीम मोहला विशेष भूमिका रही ।
“”थाना क्षेत्र में अवैध शराब एवं जुआ सट्टा पर लगातार कार्यवाही किया जा रहा है, आज की कार्यवाही से जुआ सट्टा बाजार में हड़कंप मचा हुआ है, तथा यह अभियान आगे भी जारी रहेगा””
बृजेश सिन्हा (नगर निरीक्षक)
थाना प्रभारी थाना अंबागढ़ चौकी