1 जुलाई : ट्रेन टिकट से लेकर एलपीजी गैस की कीमतों तक..; आज से लागू हो रहे ये बदलाव, जेब पर पड़ेगा सीधा असर

सीजी मितान न्यूज़

हर महीने की पहली तारीख से कई नियमों में बदलाव होता है। आज जुलाई माह की पहली तारीख से भी ऐसे ही कई नियमों में हुआ बदलाव लागू होगा। इनमें क्रेडिट कार्ड, एटीएम निकासी जैसे शुल्क से लेकर रेलवे के किराये में बढ़ोतरी तक कई नियम शामिल हैं, जिनमें बदलाव हुए हैं। आइये जानते हैं ऐसे नियमों के बारे में जो आपकी जेब पर असर डालेंगे…

हर महीना नए बदलावों को लेकर आता है। इसी क्रम में आज यानी एक जुलाई से भी कुछ ऐसे नियमों में बदलाव हो रहा है जिनका आप पर सीधे असर पड़ सकता है। इन बदलावों में एटीएम से सीमा से ज्यादा निकासी पर लगने वाला चार्ज, क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला शुल्क, रेलवे से तत्काल टिकट बुकिंग और रेलवे किराए में फेरबदल आदि शामिल हैं। आज से जहां लंबी दूरी के रेलवे टिकट महंगे होंगे, वहीं आयकर रिटर्न भरने की तारीख भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में आपको समय रहते ही इन नियमों के बारे में जान लेना चाहिए।

रेलवे से लंबी दूरी का सफर करना होगा महंगा
ट्रेनों में नॉन एसी और एसी क्लास दोनों के ही टिकट के दाम बढ़ जाएंगे। नॉन एसी के टिकट के दाम प्रति किलोमीटर एक पैसे व एसी क्लास के दो पैसे बढ़ाए गए हैं। वृद्धि 1,000 किमी से ज्यादा दूरी पर लागू होगी। द्वितीय श्रेणी में 500 किमी तक यात्रा के लिए कीमतों में बदलाव नहीं होगा। यात्रा 500 किमी से अधिक है तो प्रति किमी 0.5 पैसा अतिरिक्त देना होगा।

बिना आधार अब नहीं मिलेगा तत्काल टिकट
अब तत्काल टिकट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलेगा, जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक है। जुलाई से ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण जरूरी होगा, जो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आएगा। रेलवे एजेंट तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक टिकट नहीं बुक कर पाएंगे।

पैन कार्ड आवेदन के लिए आधार जरूरी
पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर अब आधार कार्ड अनिवार्य होगा। आधार नहीं है, तो पैन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे। जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, उन्हें भी 31 दिसंबर, 2025 तक पैन को आधार से लिंक कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर पैन एक जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा।

जीएसटी रिटर्न की प्रक्रिया में संशोधन
जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी या गलतियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जीएसटीआर-3बी फॉर्म बिना संशोधन वाला होगा। यानी इसमें टैक्स विवरण जीएसटीआर-1, 1ए से स्वतः भर जाएगा और करदाता खुद संशोधित नहीं कर सकेंगे। बदलाव कर व्यवस्था में पारदर्शिता के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।