पाटन । छग के दूर्ग जिले के उतई थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम सेलूद के बजरंग चौक में पत्रकार किशन हिरवानी पिता विष्णु हिरवानी उम्र 45 साल की फौटो की दुकान है। जिन्होंने उतई में रिर्पोट दर्ज कराया की दोपहर 1.50 बजे अपने फोटो स्टुडियो में बैठा थे।तभी आरोपी भावेश साहू निवासी खोपली एवं ऋषि ठाकुर निवासी ग्राम गोडपेण्ड्री स्टुडियो में फोटो खिचवाना है बोलकर आया। प्रार्थी ने फोटो खींचने कैमरा उठाया तभी भावेश साहू बैस बाल बैट लेकर दरवाजा को धक्का देकर अन्दर आया और हत्या करने की नियत से वैसबॉल बैट से प्रार्थी के सिर एवं शरीर में मारा और ऋषि ठाकुर ने हाथ मुक्के से मारपीट करते हुए प्रार्थी के उपर प्राणघातक हमला कर चोंट पहुंचाया। घटना को देखकर आसपास के लोगों के आने पर भावेश साहू और ऋषि ठाकुर अपने एक अन्य साथी जो बाईक चालु करके रखा था। जिसमें तीनों एक साथ भाग गये। प्रार्थी किशन हिरवानी कि रिर्पोट पर अप क 266/2024 धारा 333,109,3 (5) बी एन एस कायम कर विवेचना मे लिया गया। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (ग्रामीण) देवव्रत सिरमौर व पाटन एस डी.ओ पी आशीष कुमार बंछोर के द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी उतई निरीक्षक विपिन रंगारी को त्वरित कार्यवाही करने के दिए गए निर्देशों के पालन में थाना उतई एवं एसीसीयू की संयुक्त टीम गठित कर आरोपीगण की सरगर्मी से पतासाजी की गई। पतासाजी के दौरान फरार आरोपी भावेश साहू को ग्राम खोपली से हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर बताये कि वर्षा रेस्टारेंट सेलुद का मालिक देवानंद साहू उर्फ देवा ने तीन दिन पहले भावेश साहू, भुनेश्वर आग्नेकर, ऋषि ठाकुर, राकेश मारकण्डे एवं खोपली के यतीश को बुलाया था और बोला था कि सेलूद के पत्रकार किशन हिरवानी से मेरा पंगा हुआ है, उससे मेरा पुराना झगड़ा है, उसको मारना है या हाथ पैर तोड़ना है। जिसके लिये काम होने के बाद अच्छा ईनाम ढुंगा बोला था, तब आरोपीगणों ने प्लानिंग करके कबीर स्टुडियो का रेकी कर दिनांक 4.09.24 को दोपहर करीब 2.बजे जब स्टुडियो मे कोई नही था जाकर किशन हिरवानी को जान से मारने की नियत से वैसबालबैट से सिर हाथ पैर में चोट पहुंचाये है। आरोपी भावेश साहू निवासी खोपली से पुछताछ पर बताया कि घटना में 4 अन्य साथी भुनेश्वर आग्नेकर, ऋषि ठाकुर, राकेश मारकण्डे एवं यतीश चन्द्राकर शामिल थे। जिस पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही कर घटना में शामिल आरोपीगण भुनेश्वर आग्नेकर निवासी गोंडपेण्ड्री, ऋषि ठाकुर निवासी गोंडपेण्ड्री, राकेश मारकण्डे निवासी गोंडपेण्ड्री एवं यतीश चन्द्राकर निवासी खोपली को उनके पते पर दबिश देकर हिरासत में लिया गया। जिनसे पुछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया गया। आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त वैसबाल बैट, मो०सा० सीजी 7 एलए 7562 हीरो स्पेण्डर प्रो एवं पल्सर क्र सीजी 04 एम 1757 एवं तीन मोबाईल को जप्त किया गया। सभी 5 आरोपियों . भावेश साहू पिता विजय साहू उम्र 18 साल . यतीश चंद्राकर उर्फ पप्पू पिता कमल चंद्राकर उम्र 22 साल दोनों निवासी ग्राम खोपली . भुवनेश्वर सिंह अग्नेकर उर्फ भुवनू पिता हरसहाय अग्नेकर उम्र 25 साल राकेश मारकंडे पिता वीरेंद्र मारकंडे उम्र 23 साल एवं . ऋषि कांत ठाकुर पिता मोहन लाल ठाकुर उम्र 19 साल तीनों निवासी ग्राम गोंडपेण्ड्री थाना उतई जिला दुर्ग को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण के अन्य आरोपी देवानंद उर्फ देवा साहू पिता राजकुमार साहू निवासी ग्राम अचानकपुर हाल पता वर्षा रेस्टोरेंट बाजार चौक सेलूद उक्त घटना के बाद से फरार है, जिसकी लगातार पता तलाश की जा रही है।
उक्त समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उतई निरीक्षक विपिन रंगारी, उप निरी० कमल सिंह सेंगर, प्रमोद सिन्हा सउनि नेमन सिंह साहू, आरक्षक भूपेन्द्र साहू, विजय कुर्रे, कृष्णा बंजारे, दुष्यंत लहरे, छगन लाल एवं एसीसीयू के आरक्षक राजकुमार चन्द्रा, अजय ढीमर, चित्रसेन साहू, अश्वनी यदु की सराहनीय भूमिका रही*

- September 6, 2024
पत्रकार किशन हिरवानी पर जानलेवा हमला करने वाले 5 आरोपित गिरफ्तार , उतई पुलिस की कार्रवाई, पढ़िए पूरी खबर
- by Balram Yadu