पाटन। रानीतराई थाना क्षेत्र के ग्राम खपरी में दीवार निर्माण को लेकर हुए विवाद में मारपीट की घटना ने गंभीर रूप ले लिया, जिसमें घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक फकीरा राम शुक्ला गौठान के पास दीवार निर्माण कार्य कर रहा था। इसी दौरान आरोपी भगत राम पटेल के साथ उसका विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने फकीरा राम के साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की, जिससे वह गिट्टी के ऊपर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना के बाद रानीतराई थाना में शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने अपराध कायम कर मामले की जांच शुरू की। घायल फकीरा राम को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
मामले की सुनवाई के दौरान आरोप प्रमाणित पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने आरोपी भगत राम पटेल को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने प्रभावी पैरवी की।







