दुर्ग। एकतरफा प्रेम में आरोपी ने 8वीं की छात्रा को चाकू से गोदकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। इस दौरान बीच-बचाव करने आई बहन पर भी चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्रकरण में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी की अदालत ने आरोपी महेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन की ओर से पैरवी भावेश कटारे ने की। घटना सुपेला थाना अंतर्गत शीतला तालाब मंदिर परिसर में 30 मार्च 2023 को हुई थी। सुपेला पुलिस ने बताया कि इंदिरा नगर सुपेला निवासी आरोपी महेश यादव चोरी के मामले में जेल गया था। उसके खिलाफ नकबजनी के करीब 5 मामले दर्ज थे। उसका दुर्गापारा निवासी 17 वर्षीय किशोरी से एकतरफा प्रेम था। इसी बात को लेकर महेश का किशोरी के परिजनों से विवाद भी हुआ। इसे लेकर आरोपी ने रंजिश पाल रखी थी।
वारदात से पहले किशोरी और उसकी 15 वर्षीय छोटी बहन रामनवमी की पूजा करने सुपेला के शीतला मंदिर गई थी। इस बीच महेश ने किशोरी की हत्या की नीयत से उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कुछ दूरी पर खड़ी छोटी बहन बीच-बचाव करने पहुंची तो महेश ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। प्रकरण में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के बाद ट्रायल शुरू हुआ, जहां अभियोजन पक्ष दोष सिद्ध करने में सफल रहा।