सुबह टलहने निकले व्यक्ति पर धारदार चाकू से किया हमला, आरोपी पर दोष सिद्ध, अपर सत्र न्यायाधीश पाटन ने सुनाई 10 वर्ष की सजा, पढ़िए क्या है पूरा मामला

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पाटन।।सुबह टहलने के लिए निकले व्यक्ति को वाद-विवाद कर, अपने पास रखे नकुली धारदार वस्तु से जान से मारने की नियत से पेट एवं सीने में बार-बार वार करने वाले व्यक्ति को अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने धारा 307 भादसे में 10 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये की अर्थदण्ड एवं 25-27 आयुध अधिनियम में 2 वर्ष एवं 3 वर्ष कारावास तथा 500-500 रुपये की अर्थदण्ड की राशि की सजा सुनायी है। शासन की ओर से शेखर वर्मा अपर शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक ने पैरखी किया,।
मामला थाना अमलेश्वर खुडमुडा रोड अमलेश्वर की है, दिनांक 4/01/2024 को अमलेश्वर निवाली अनिरुद्ध मिश्रा प्रतिदिन की तरह सुबह करीब 7. 30 बजे व्यायाम के लिए खुडमुड़ा के तरफ निकले थे, वापस आते समय, महाकाल फार्म हाऊस, खुडमुड़ा रोड के पास आरोपी बलराम सेन ने अपने भाई अपचारी बालक के साथ अनिरुद्ध मिश्रा से वाद-विवाद कर, उसका मोबाइल मांगा, मोबाइल नही देने पर उस अश्लील माँ बहन की गाली गुप्तार करते हुए, नुकीली धारदार वस्तु से जन से मारने की नियत से पेरे एवं सीने में बार-बार वार किया जिससे उसक पेट के निचले हिस्से एवं सीने में गंभीर चोट लगा है। जिसकी रिपोर्ट उसके पुत्र आदित्य मिश्रा ने अमलेश्वर थाना में दर्ज कराई। पीड़ित के पुत्र आदित्य मिश्रा के सूचना पर थाना अमलेश्वर पुलिस ने शिकायत रिपोर्ट दर्ज कर, विवेचना कार्यवाही पश्चात बलराम सेन को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के प्रस्तुत किया था।