आशीष दास
कोंडागांव/विश्रामपुरी । मामला थाना विश्रामपुरी के अंतर्गत आरोपी कानूराम यादव पिता स्व. दुखुराम यादव उम्र 40 वर्ष ग्राम खरगांव स्कूलपारा के द्वारा आवेदक प्रार्थी को घटना दिनांक 19.11.2021 को सार्वजनिक जगह पर टोहना शब्द कहकर अपमानित कर जान से मारने की धमकी देकर अश्लील गाली गुप्तार करने की शिकायत पर थाना विश्रामपुरी में अपराध क्रमांक 119/2021 धारा 294, 506 भादवि. छ.ग. टोहनी प्रताड़ना निवारण अधि0 2005 की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान दिनांक 23.11.2021 को पुलिस अधीक्षक सिद्वार्थ तिवारी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुलदेव शर्मा के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी भूपत सिंह धनेश्री के पर्यवेक्षण में दिनांक 23.11.2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड़ पर माननीय जे.एम.एफ.सी. न्यायालय केशकाल के आदेश पर अभिरक्षा में जेल भेजा गया। सम्पूर्ण कार्यवाही मे निरीक्षक रविशंकर ध्रुव, सउनि. नरेश कुमार साहू, आरक्षक 480, 855, महत्वपूर्ण योगदान रहा।