दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा, जामगांव आर थाना क्षेत्र का मामला

पाटन। नाबालिग स्कूली छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पाटन दुलार सिंह निर्मलकर ने आरोपी अनेश्वर साहू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने मामले में पैरवी की।

मामला जामगांव आर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के पिता ने अपनी  बेटी के लापता होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान सामने आया कि नाबालिग छात्रा को आरोपी के साथ बाइक पर जाते हुए देखा गया था।

पुलिस ने आरोपी अनेश्वर साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की। विवेचना के दौरान पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य जुटाकर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किया।

आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश पाटन दुलार सिंह निर्मलकर ने आरोपी अनेश्वर साहू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।