पाटन। अपर सत्र न्यायालय पाटन के न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए सजा से दंडित किया। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने प्रकरण में पैरवी की।

मामला 23 फरवरी 2022 का बताया गया है। अभियोजन के अनुसार ग्राम जोरातराई क्षेत्र में आरोपी गांधी नगर भिलाई 3 निवासी दीपक उर्फ अविनाश झा ने अपने साथी मायाशंकर के साथ मिलकर मृतका की हत्या की थी। आरोपियों ने मृतका को पकड़कर उसके सिर को दिवाल से पटककर उसके सीना में बैठक काँच के टुकड़ों को हथियार बनाकर वार किए। इसके बाद उसके शरीर पर भी कई बार वार कर उसकी हत्या कर दी गई।

हत्या के बाद आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को छिपाने का प्रयास किया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में मृतका के पति को लेकर भी घरेलू विवाद की बात सामने आई थी। दोनों के बीच विवाद और लड़ाई-झगड़ा होने की जानकारी जांच के दौरान सामने आई थी।






