पाटन/अमलेश्वर। अमलेश्वर के तिरंगा चौक स्थित बजरंग कॉम्प्लेक्स के समृद्धि ज्वेलर्स संचालक सुरेंद्र सोनी की हत्या और लूट के मामले में न्यायालय ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश पाटन दुलार सिंह निर्मलकर ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। शासन की ओर से शासकीय अभियोजक शेखर वर्मा ने पैरवी की।

दुकान खुलते ही घुसे थे आरोपी
घटना 20 अक्टूबर 2022 की है। अभियोजन के अनुसार, समृद्धि ज्वेलर्स की दुकान खुलते ही चारों आरोपी लूट की नीयत से दुकान में दाखिल हुए। आरोपियों ने दुकान से ज्वेलरी और नकदी लूटने के बाद पिस्तौल से गोली चलाकर संचालक सुरेंद्र सोनी की हत्या कर दी थी।

बेटे ने मोबाइल पर देखा लाइव वीडियो
घटना के दौरान सीसीटीवी कैमरे की मदद से मृतक के पुत्र ने अपने मोबाइल पर दुकान की गतिविधियों को देखा। घटना की जानकारी मिलते ही वह तत्काल दुकान पहुंचा। बताया गया कि उसने आरोपियों को मौके से भागते हुए देखा। दुकान पहुंचने पर उसके पिता सुरेंद्र सोनी लहूलुहान हालत में मिले। परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सीसीटीवी फुटेज समेत पेश किए साक्ष्य
घटना के बाद अमलेश्वर पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने जांच के दौरान गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं आरोपी
मामले में जिन चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, उनमें अनुपम उर्फ अभिषेक झा, अभय कुमार भारती उर्फ बाबू, सौरभ सिंह और आलोक कुमार शामिल हैं। आरोपियों के बिहार और उत्तर प्रदेश निवासी होने की जानकारी सामने आई है। बनारस से गिरफ्तार किया गया था।
अदालत के इस फैसले के बाद करीब चार वर्ष पुराने चर्चित ज्वेलर्स हत्या-लूट मामले में न्यायिक प्रक्रिया के तहत महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है।






