पाटन। नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए का अर्थ दंड का सजा सुनाया है। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पाटन दुलार सिंह निर्मलकर ने सुनवाई के बाद सजा सुनाई है। शासन के तरफ से विशेष लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने पैरवी की है। पूरा मामला अमलेश्वर थाना क्षेत्र का है जहां पीड़िता के पिता ने थाना में सूचना दिए कि उसके नाबालिक लड़की 22 अक्टूबर 2025 को दुकान जाने के नाम पर निकली थी जिसके वापस नहीं आने से गुमशुदगी के मामला दर्ज किया गया था। ज्ञात हो कि आरोपी खंमहरिया निवासी नरेंद्र टंडन पिता बीरेंद्र टंडन ने पीड़ित को लेकर थाना पहुंचा। कड़ाई से पूछताछ में आरोपी ने बाहर लेकर जाकर दुष्कर्म करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
प्रकरण के सुनवाई के बाद आरोपी को अनाचार का दोष सिद्ध होने पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने 20 वर्ष की कारावास और 5 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।







