पाटन। दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छाटा में हुए एक युवक की मौत के मामले में न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश पाटन ने साक्ष्यों के अभाव में पांचों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। अभियुक्त गण के तरफ से अधिवक्ता केशव वर्मा ने पैरवी की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना 8 मई 2025 की शाम करीब साढ़े 8 बजे की है। ग्राम छाटा निवासी हरकिशन खुटियारे का गांव के ही कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया था। विवाद के दौरान धक्का-मुक्की हुई, जिसमें हरकिशन सड़क किनारे बने नाले में गिर गया।
घटना की सूचना मिलते ही उतई पुलिस मौके पर पहुंची और हरकिशन को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मामले में पुलिस ने प्रदीप भौंगरे, ज्ञानेश्वर भौंगरे, शंकर घटे और श्रीमती नूपुर घटे सहित पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच विवेचना पूरी कर न्यायालय में पेश किया था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में असफल रहा। पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण न्यायालय ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया।







