पाटन। ग्राम सिपकोना में आज अतिक्रमण हटाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। अचानक से अनावेदक के द्वारा स्थगन आदेश लाने के बाद अतिक्रमण हटाने की पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई । कुम्हार समाज मैं इससे काफी आक्रोश देखने को मिला। एसडीएम से मुलाकात करने पहुंचे कुम्हार समाज के अध्यक्ष सहित सदस्यों ने बताया कि 16 फरवरी 2025 को स्थगन आदेश जारी किया गया था। जिसकी कॉपी कुम्हार समाज के अध्यक्ष तक कल तक नहीं पहुंच पाई इससे भी आक्रोश है।
जानकारी के मुताबिक ग्राम सिपकोना में अध्यक्ष कुम्हार समाज के नाम मिट्टी का धंधा के लिए स्थान सुरक्षित किया गया था। खसरा नंबर 721 रकबा 3.78 का टुकड़ा 2 हेक्टेयर आरक्षित था जिसमें गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा मकान और पोर्च भी बनाने की खबर है। इसकी शिकायत कुम्हार समाज के द्वारा तहसील कार्यालय में किया गया था। जिसके बाद 21 मार्च 2025 को तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया गया। यह आदेश 16 एक 2025 को जारी किया गया है।

निर्धारित तिथि 21 मार्च 2025 को अतिक्रमण हटाने के लिए पटवारी व माल जमादार के साथ टीम पहुंची। अतिक्रमण हटाने वाले थे उसी समय अनावेदक के द्वारा आदेश दिखाया गया जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोकनी पड़ी । जैसे ही कार्रवाई रुकी तो कुम्हार समाज के लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे। और वहां पर एसडीएम पाटन से चर्चा भी किया। अब एसडीएम न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे । इस अवसर पर मुख्य रूप से अध्यक्ष गौकरण प्रसाद चक्रधारी, चेतन महावीर, संतोष ओमकार, भूपेंद्र, चुन्नू लाल, मंगल, गोविंद जीवन, दिनेश सहित मौजूद रहे।