मवेशी को ट्रक में भरकर ले जाते एक आरोपी गिरफ्तार, एक मिनी ट्रक 05 नग भैंसा 38 नग भैंसी जप्त, पाटन थाना क्षेत्र का मामला

पाटन ।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवव्रत सिंह सिरमौर, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पाटन आशीष बंछोर के मार्ग दर्शन में मवेशी तस्करों के कारोबार पर नियंत्रण व अकुंश लगाने लगातार अभियान कार्यवाही चलाये जा रहे है। दिनांक 10.09.2024 को ग्राम फुण्डा में रात्रि गस्त के दौरान जरिये मुखबीर से सुचना प्राप्त हुआ की ग्राम फुण्डा में पेट्रोल पंप के आगे लगभग 200 मीटर मुख्य मार्ग पर बना फार्म हाउस ग्राम फुण्डा में भैंसा भैंसी को जमा कर रखा है।

कत्ल खाना चार पहिया वाहन में भरकर परिवहन कर ले जा रहा है की सूचना पर गवाहों के समक्ष पहुँचकर रेड कार्यवाही किया गया ।फार्म हाउस मेन गेट पर एक चार पहिया वाहन जिसका रंग अॅरिंज कलर का था जो त्रिपाल से चारों ओर से ढका हुआ था जिसे रोका गया रोकने के दौरान चालक व परिचालक सिट पर बैठे लोग उतरकर भागने लगे जिनमे से पुलिस व्दारा चालक को पकड लिया गया व अन्य व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में कामयाब हो गया पकडे गये चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम इस्तगार अहमद उर्फ भूरा पिता अफरोज अहमद उम्र 48 साल निवासी जेवला थाना तहसील जिला मुजफफर नगर उत्तर प्रदेश बताया उसने बताया कि ट्रक में 2 नग भैंसा 18 नग भैंसी रखा गया है यह मवेशी उसी फार्म हाउस के मालिक संजय गिरी गोस्वामी के व्दारा अपने तीन-चार आदमीयों के मदद से गाडी में लोड कराया गया है और इन्हे कटनी कत्ल खाना मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश के लिए लेकर जा रहा था। फार्म के अंदर अभी भी 3 नग भैंस 20 नग भैंसी इसी प्रकार कत्ल खाने भेजने के लिए रखा गया है।

पूछताछ में चालक ने बताया कि संजय गिरी गोस्वामी आसपास के ईलाको से इसी प्रकार मवेशियों को ईक‌ट्ठा करता है और पर्याप्त संख्या मे मवेशियों के ईकट्ठा होने पश्चात उन्हे अलग अलग राज्यों में कत्ल खानों में भेजता है। पुलिस व्दारा फार्म हाउस पर सर्च करने पर संजय गिरी गोस्वामी व उसके साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया ।मौके पर फार्म हाउस के अंदर से कुल 23 नग मवेशी मिले मौके पर ही संज्ञेय अपराध का घटित होना पाये जाने से छ.ग कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10 व पशुओ के प्रति कुरता अधिनियम 1960 धारा 11 (घ) अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया गिरफतार आरोपी इस्तगार अहमद उर्फ भूरा पिता अफरोज अहमद उम्र 48 साल निवासी जेवला थाना तहसील जिला मुजफफर नगर उत्तर प्रदेश को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया। प्रकरण के अन्य आरोपीयों की गिरफतारी हेतु टीमें रवाना की गई है। प्रकरण में तस्करी हेतु उपयोग में लाये जा रहे वाहन सहित कुल 43 मवेशियों को जप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। संजय गिरी गोस्वामी के विरूद्ध पशु तस्करी के मामले मे पूर्व मे थाना उतई व्दारा अपराध दर्ज है।