फरार आरोपी सीएमओ बसंत बुनकर की अग्रिम ज़मानत याचिका ख़ारिज, कोर्ट ने कहा – आरोपी को अग्रिम ज़मानत का लाभ देना उचित नहीं,

जशपुर।जिले के आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विवाद मे जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी सी.एम.ओ. कोतबा नगर पंचायत बसंत कुमार बुनकर की अग्रिम ज़मानत याचिका को यह कहकर ख़ारिज कर दिया कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 18 के तहत अग्रिम ज़मानत का प्रावधान नहीं किया गया है, इन आधारों पर आरोपी को अग्रिम ज़मानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता, फलतः आरोपी का अग्रिम ज़मानत आवेदन अंतर्गत धारा 438दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है। आरोपी सी.एम.ओ. बसंत कुमार बुनकर कई दिनों से फरार चल रहे हैं, ऐसे मे नगर पंचायत कोतबा अंतर्गत शासन की कई जन कल्याणकारी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।