पाटन। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन 14 से 20 फरवरी 2024 के मध्य होना सम्भावित है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्थानीय स्तर पर सामूहिक विवाह पूरे विधि विधान से किया जाएगा। योजना अंतर्गत प्रति जोड़े कुल 50000 रु. व्यय का प्रावधान है। जिसमें 21000 रु नगद,21000 रु. की विवाह भेंट सामग्री एवं शेष आयोजन में व्यय किया जाता है।
इस हेतु इच्छुक आवेदक अपने नजदीकी आँगनबाड़ी केंद्र अथवा परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2024 है.

आवेदन हेतु शर्तें-
1) वर 21 वर्ष तथा वधु 18 वर्ष की आयु पूर्ण की हो एवं अविवाहित हो।
2) मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत कार्डधारी परिवार की बालिकाएं पात्र होंगी।
3) वर वधु परिवार छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हो।
4) एक पालक की दो बालिकाएं ही योजना हेतु पात्र होंगी।