Big Breaking: आदर्श आचार सहिंता का खुलेआम उलंघन, 13 तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को किया इधर से उधर, रिलीविंग होकर करे रहे ज्वानिंग भी, कांग्रेस विधायक ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत करने की कही बात..

बालोद। जिले से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जहाँ लोक सभा चुनाव के मद्देनजर 16 मार्च को आदर्श आचार सहिंता लगने के बाद अपर कलेक्टर ने 13 तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को नवीन पदस्थापना के तहत इधर से उधर के दिया है। आचार सहिंता का खुलेआम उलंघन देखा जा रहा है। नवीन पदस्थापना के बाद तहसीलदार व नायब तहसीलदार रिलीविंग होकर ज्वानिंग भी कर रहे है। वही अब अपर कलेक्टर ने कहा है को आदर्श आचार सहिंता के खत्म होने के बाद ही जारी आदेश लागू होगा। तहसीलदार व नायब तहसीलदार अपनी नवीन पदस्थापना पर आचार सहिंता के खत्म होने के बाद ही ज्वाइन करेंगे। वही कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने भी इसे आदर्श आचार सहिंता का खुलेआम उलंघन बताया है और कहा है कि जिला निर्वाचन किसके दबाव में आखिर काम कर रहा है, ये बताये..? वही कुंवर सिंह निषाद ने छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाच अधिकारी से शिकायत करने की बात कही है।

ये है आदेश-
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीके कौशिक ने जारी आदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ शाासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के आदेश कमांक एफ 2-1/2024/सात-2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 16-03-2024 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका कमांक 1391/2024 एवं अन्य में पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न करते हुये विभागीय आदेश कमांक एफ-2-1/2024/सात-2/नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 25-02-2024 एवं 26-02-2024 द्वारा संबंधित स्थानांतरित याचिका-कर्ता तहसीलदार/नायब तहसीलदार/अधीक्षक भू-अभिलेख / सहायक अधी.भू-अभिलेख का स्थानांतरण आदेश निरस्त किया गया है। जिला में उक्त आदेश द्वारा 02 तहसीलदार रामराज सिंह एवं हेमन्त कुमार पैकरा तथा 01 नायब तहसीलदार अम्बर गुप्ता स्थानांतरित होकर जिला बालोद में पदभार ग्रहण किया गया है। उक्त तीनो में से कोई भी याचिका-कर्ता नहीं है उक्त तीनों की पदस्थापना यथावत् जिला बालोद में ही रखा जाना है। जिला बालोद से 02 तहसीलदार नीलकंठ जनबंध एवं हिन्सा राम नायक एवं 01 नायब तहसीलदार आशीष देवहारी उल्लेखित आदेश द्वारा स्थानांतरित होकर दूसरे अन्य जिला में पदस्थाना के लिए कार्यमुक्त किये गये है। शासन के उक्त उल्लेखित आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छग द्वारा दिये गये निर्देश के परिपालन में याचिका-कर्ता तहसीलदार नीलकंठ जनबुध एवं हिन्सा राम नायक की पदस्थापना यथावत् जिला बालोद में किये जाने तथा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का आदेश क्रमांक/एफ-2-1/2024/सात-2 नवा रायपुर 14 फरवरी 2024 के तहत आशुतोष शर्मा तहसीलदार जिला-कोण्डागांव का स्थानांतरण तहसीलदार के पद पर जिला-बालोद में पदस्थ किए जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा 6 मार्च 2024 को अपने कार्य पर उपस्थित होने के उपरान्त वर्तमान में जिला बालोद में स्थानांतरित होकर आये तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं पूर्व से कार्यरत नायब तहसीलदार की पदस्थापना उनके नाम के सम्मुख कालम नं.-3 में दर्शित तहसील कार्यालय में आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थापना किया जाता है।