बालोद। जिले में एक बार फिर अर्जुन्दा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में अर्जुन्दा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी हैं। सिर्फ 5 घँटे में ही अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई हैं। 23 नवंबर 2024 की सुबह साढ़े 9 बजे लगभग अर्जुन्दा थाना को सूचना मिली कि ग्राम बोरगहन से परसवानी मार्ग पर एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है कि सूचना पर मौके पर अर्जुन्दा पुलिस रवाना होकर घटना स्थल पहॅुचकर तस्दीक किया गया।
जो एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ हैं, जिसकी पहचान ग्राम बासिन निवासी देवार दुखुराम मरकाम पिता स्व. करिया मरकाम का रहने वाला के रूप में हुई। उसके पास एक सायकल जिसमें प्लास्टिक की खाली बोरी बंधी हुयी गिरी पड़ी है कि जानकारी वरिष्ठ अधिकारी को दिया गया। जिसके बाद एसपी एसआर भगत के मार्गदर्शन, एएसपी अशोक कुमार जोशी के निर्देशन एवं एसडीओपी देवांश सिंह राठौर के पर्यवेक्षण में प्रभारी अर्जुन्दा प्रदीप कंवर, सायबर सेल प्रभारी जोगेन्द्र सिंह एंव स्टाफ, क्राईम ऑफ सीन भिलाई दुर्ग के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर पहुचकर, एसडीओपी के के नेतृत्व में अर्जुन्दा पुलिस, सायबर सेल बालोद, ट्रेकर डॉग राजनादगांव को घटना स्थल के आसपास के जगहो का बारीकी से निरीक्षण कर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया गया।
वही मौके पर उपस्थित लोगो से पता चला कि मृतक दुखुराम मरकाम पिता स्व.करिया मरकाम (देवार) उम्र 50 वर्ष ग्राम बासिन रहने वाला था। जो कबाड़ का लोहा, प्लास्टिक फेरी का काम करता था, कि 22 नवंबर को कबाड़ का लोहा, प्लास्टिक को इक्ठा्ल करके अर्जुन्दा में बेचकर अपने घर ग्राम बासीन वापस जा रहा था, कि सूचना के आधार पर अर्जुन्दा में मृतक से मिलने वाले लोगो से पुछताछ किया गया। संदेह के आधार पर अर्जुन्दा के देवार डेरा में रहने वाले राजाबाबू, रोहित मरकाम को अलग-अलग कड़ाई से पुछताछ किया गया।
जिनके द्वारा कबाड़ बेचने के दौरान मृतक के द्वारा मेरे सायकल को चोरी किये हो कहने पर आपस में लड़ाई झगड़ा हुये थे, इसी बात से आरोपीगण काफी आक्रोशित थे। मृतक अर्जुन्दा से अपने घर ग्राम बासीन जा रहा था कि आरोपीगण अक्रोशित होकर मृतक की हत्या करने की नियत से पीछा कर ग्राम बोरगहन से परसवानी जाने के मार्ग सुनसान जगह पर उसे अकेला पाकर उसके गला घोटकर हत्या करना कबूल किया है, जिस पर अपराध धारा 103 (1) बीएनएस का घटित करना पाये जाने से अपराध क्रमांक 212/2024 धारा 103 (1) बीएनएस कायम कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
नाम आरोपी –
- राजाबाबू मरकाम पिता करिया देवार, (उम्र 22) निवासी भाठापारा वार्ड क्रमांक 02, अर्जुन्दा
- रोहित मरकाम पिता हेमसिंह मरकाम (उम्र 21) तहसील कार्यालय के पास थाना अर्जुन्दा