भिलाई। थाना छावनी पुलिस ने रिमझिम लाईट दुकान, नेहरू चौक कैम्प-01 भिलाई में हुए हत्या के प्रयास के मामले का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपियों ने आपसी विवाद के दौरान प्रार्थी पर जानलेवा हमला किया था।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 13 जून 2026 को प्रार्थी विजय बघेल ने थाना छावनी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रिमझिम लाईट दुकान में संतोष गायकवाड उर्फ भुरू एवं उसके साथियों ने गाली-गलौज करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी और हत्या की नीयत से धारदार हथियार से उसकी बायीं पसली पर वार कर घायल कर दिया।
रिपोर्ट के आधार पर थाना छावनी में अपराध क्रमांक 390/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2), 351(3), 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध करना स्वीकार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लोहे का धारदार हथियार बरामद कर जब्त किया। इसके बाद तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार घटना का कारण आपसी विवाद के दौरान हुई गाली-गलौज और मारपीट है।
गिरफ्तार आरोपियों में संतोष गायकवाड उर्फ भुरू (21 वर्ष), विकास यादव (23 वर्ष) निवासी नेहरू चौक कैम्प-01 भिलाई तथा एस. एन्थोनी उर्फ एकजेण्डर (22 वर्ष) निवासी सुंदर नगर कैम्प-01 भिलाई शामिल हैं।
थाना छावनी पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की जा रही है। दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी विवाद का समाधान कानूनसम्मत एवं शांतिपूर्ण तरीके से करें तथा किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।






