बलौदा बाजार बहिचर्चित सेक्स कांड कसेगा शिकंजा लेकिन कब तक ? सेक्स रैकेट ने धनी लोगों से की थी करीब 50 लाख की वसूली, 40 दिन पहले हुई थी एफआईआर

बलौदाबाजार बहिचर्चित हनीट्रैप ब्लैक मेल के फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क होगी, इधर महान का जमानत आवेदन खारिज

बलौदाबाजार

बहुचर्चित सेक्स रैकेट द्वारा ब्लैकमेल कर लाखों रुपयों की वसूली के मामले में एफआईआर के 40 दिन बीत जाने के बाद भी मामले के चारआरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ दे दूर है जबकि मामला सामने आने के बाद पुलिस ने फरार मुख्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया था।इधर मामले में सबसे पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी महान मिश्रा के जमानत आवेदन को अदालत ने दूसरी बार खारिज कर दिया है।

० उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भी इस आरोपी की प्रथम जमानत आवेदन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से खारिज हो चुकी है। शिरीष पाण्डेय, पुष्पमाला फेकर, हीराकली बंजारे, आशीष शुक्ला ये उन आरोपियों के नाम है जो अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। उनकी
संपत्ति कुर्क करवाने की भी तैयारी है। यह है पूरा मामलाः उल्लेखनीय है कि है सेक्स रैकेट का यह पूरा संगठित गिरोह जो शामिल युवतियों के माध्यम से धनी ग्राहकों को फंसाते थे। फिर तय स्थान पर अनैतिक कृत्यों का वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। पहले गिरोह में

ये आरोपी गिरफ्त से बाहर

आरोपी शिरीष पांडेय, पुष्पमाला फेकर, हीराकली बंजारे और आशीष शुक्ला फरार हैं।

हिस्सेदारी वाली पैतृक संपत्ति भी कुर्क होगी

एएसपी अविनाश ठाकुर के अनुसार आरोपियों की पैतृक संपत्ति में अगर हिस्सेदारी है तो वह भी कुर्क होगी। हनी ट्रैपिंग मामले में ब्लैक मेलिंग कर रुपए मांगने के मामले में फरार चल रहे चार आरोपियों की संपत्ति कुर्क किए जाने की कार्यवाही जिला पुलिस प्रशासन ने शुरू कर दी है। राजस्व विभाग से सभी फरार आरोपियों की का विवरण ले लिया गया है। चुनावों के बाद अब फरार आरोपियों की तलाश में कुछ जगहों में दोबारा दबिश दी गई है, आरोपी संपत्ति जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे।

कोर्ट ने कहा – इस मामले में आरोपी की संलिप्तता होना दर्शित, आरोपी के खाते में 5 लाख रुपए जमा हुए थे

पुलिस गिरफ्त चल रहे आरोपी महान मिश्रा ने प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा की अदालत में अर्जी दायर कर जमानत दिए जाने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने अर्जी को रद्द करते हुए कहा कि पुलिस विवेचना में यह तथ्य सामने आया है कि शहर के कुछ व्यापारियों एवं अन्य व्यक्तियों को सेक्स रैकेट में फंसाकर उनसे लाखों रुपए की उगाही किए हैं। केस डायरी से यह भी दर्शित है कि अभियुक्त के केनरा बैंक खाता में 5 लाख रुपए जमा हुए हैं। अतः वेत्स डायरी में आये तथ्यों से प्रथम दृष्टया परिवार ने पुलिस पर लगाया एकतरफा कार्रवाई का आरोप

अपराधी कोई भी हो, बच नहीं सकता: मंत्री वर्मा

विवेचना की जा रही है। धारा 389में शुरू हुई पुलिस की कार्रवाई के भादवि अपराध आजीवन कारावास से बाद पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी में विलंब व कतिपय अभियुक्त के विरूद्ध एक अन्य मामला नेताओं और पुलिस के इसमें शामिल होने तथा उनको बचाने के प्रश्न पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि यह शहर के स्वच्छ छवि को दागदार करने वाली घटना है। यहां की संस्कृति, परंपरा और छवि को धूमिल करने
दण्डनीय अपराध है। इसके अलावाभी इसी प्रकृति का थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार में दर्ज होना थाना प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन किया गया है अपराध की प्रवृति एवं गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है, अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

कोई भी हो, कहीं भी हो वह कार्रवाई से बच नहीं सकता।

40 दिनों से फरार आरोपियों को पकड़ पाने में नाकाम व मामले में कथित रूप से संलिप्त 2 पुलिसकर्मियों को आज तक आरोपी नहीं बनाए जाने पर पुलिस प्रशासन की मामले में निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए महान मिश्रा के परिजन ने आरोप लगाया है कि पुलिस मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है।