दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कुल 65 पात्र दम्पत्तियों को योजना का लाभ प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने वाले दम्पत्तियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम 1978 (संशोधित 2019) के प्रावधानों के अनुसार प्रोत्साहन राशि के भुगतान से पूर्व सभी पात्र दम्पत्तियों से 10 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर राशि प्राप्ति संबंधी शपथ पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। सभी पात्र दम्पत्तियों से अपील कि गई है कि वे कार्यालयीन समय में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, दुर्ग कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत करें। आबंटन की उपलब्धता के अनुसार शपथ पत्र प्राप्ति के क्रम में प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जाएगा।







