नितिन रोकडे
टोरा और महुआ के नीचे दबा था 40 बोरी पीडीएस के तहत मिलने वाला चना
बीजापुर-शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत गरीबों के लिए राशन की दुकानों पर भेजा गया चावल चना,गुड़ बाजारों में बेचा जा रहा है।इसी कड़ी में शनिवार को बीजापुर पुलिस प्रशासन ने एक मामला पकड़ा है।जिस में एक व्यापारी आवापल्ली से पीडीएस का चना सस्ते में खरीदकर महंगे दामों में बेचने जा रहा है।
इस मामले पर बीजापुर थाना कोतवाली प्रभारी शशिकांत भारद्वाज ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि आवापल्ली की और से पीडीएस का राशन एक टाटा 207 में टोरा और महुआ की बारी के नीचे दबा कर लाया जारहा है।मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम को नगर के चौक चौराहों में लगाया गया।सुबह 06 बजे एक वाहन आवापल्ली की तरफ से जगदलपुर की और तेज़ रफ़्तार से राही थी,जिसे घेरा बंदी कर मौके पर पकड़ा गया।टाटा वाहन क्रमांक CG 20 J 6712 के चालक को गाड़ी में लदे माल के संबंध में पूछने पर गाड़ी में टोरा एवं महुआ होना बताया।टीम ने गाड़ी का तिरपाल खोल कर देखने पर गाड़ी में पीडीएस के तहत गरीबो को मिलने वाला चने की बोरी दिखी,गाड़ी को थाने लाकर पूरा समान उतारा गया।जंहा गाड़ी में लदे टोरे एवं महुआ के कुछ बोरी के नीचे पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के तहत गरीबो में बांटा जाने वाला चने की 40 बोरी पीडीएस का राशन मिला।जिसमे 05 बोरी चावल,21 बारी चना (सफेद प्लास्टिक के बोरी के अंदर के पैकेट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का फोटो के साथ छत्तीसगढ़ शासन लिखा था) एवं लगभग 14 बोरी चना जो बारदाना एवं प्लास्टिक की बोरी में खुला पैक किया था मिला है।थाना प्रभारी ने बताया गाड़ी आवापल्ली के (आरपी राजू) राजू रेड्डी की है,पीडीएस के चने के संबंध में जानकारी जुटाई जारही है।
इस पूरे मामले पर खाद्य अधिकारी गणेश राम कुर्रे से पूछने पर उन्होंने बताया पीडीएस(सार्वजनिक वितरण प्रणाली)के तहत गरीबो को मिलने वाला चावल,चने का कालाबाज़ारी करने की सूचना मिल रही थी।गाड़ी में लगभग 40 बोरी पीडीएस का राशन मिला है।जिसमे 05 बोरी चावल एवं 35 बोरी चना मिला है,जिसमे 21 बोरी (सफेद प्लास्टिक के बोरी के अंदर के पैकेट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का फोटो के साथ छत्तीसगढ़ शासन लिखा था)एवं लगभग 14 बोरी चना जो बारदाना एवं प्लास्टिक की बोरी में खुला पैक किया था मिला है।पीडीएस का चावल,चना किसका है और कंहा से लाया जारहा था,जिसकी जांच की जाएगी।जांच में दोषी पाए जाने पर खाद्य सुरक्ष अधिनियम के तहत आरोपी पर कार्यवाही की जाएगी।।