भिलाई । रखवाली के लिए मिली जमीन पर कब्जा करने के लिए कानून का दुरुपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ मोहन नगर पुलिस ने ब्लैकमेलिंग का मामला पंजीबद्ध किया है।
धमधा नाका दुर्ग निवाली एक व्यवसायी ने वर्ष 2011 में धमधा नाका ओवरब्रिज के पास की एक जमीन खरीदी थी। उसने एक आदिवासी गोड़ परिवार को उक्त जमीन की रखवाली के लिए रखा था। कुछ दिन बाद व्यवसायी ने अपनी जमीन पर दुकान बनवाने के लिए उक्त परिवार को वहां से हटने के लिए बोला तो आरोपितों ने जमीन खाली करने से इन्कार कर दिया। आरोपितों ने अपनी जाति का भय दिखाकर उन्हें एससी एसटी एक्ट के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देना शुरू कर दिया। व्यवसायी के बेटे ने मोहन नगर थाना में इसकी शिकायत की। जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ गाली गलौज, धमकाने और ब्लैकमेलिंग की धाराओं के तहत प्राथमिकी की है।

पुलिस ने बताया कि आरोपित यशवंत ठाकुर, रामकुमार ठाकुर और गोविंद ठाकुर के खिलाफ प्राथमिकी की गई है। पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता के पिता गोवर्धन अठवानी और आशीष पालीवाल ने सन 2011 में उषाकोया गुजराती से धमधा नाका ओवर ब्रिज के पास की जमीन खरीदी थी। शिकायतकर्ता के पिता ने जमीन खरीदने के बाद आरोपित यशवंत ठाकुर, जनक ठाकुर, बीरबल ठाकुर और रामकुमार ठाकुर को जमीन की देखरेख के लिए नियुक्त किया। आरोपित उस जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। कुछ समय बाद गोवर्धन आठवानी ने अपनी जमीन को रखवालों से वापस लेकर वहां पर व्यवसाय करने के बारे में बताया तो वहां पर रह रहे बीरबल ठाकुर और रामकुमार ठाकुर तो झोपड़ी खाली कर के चले गए। लेकिन, आरोपित यशवंत ठाकुर, जनक ठाकुर और गोविंद ठाकुर ने जमीन खाली करने से मना कर दिया।