हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हेतु 05 से 08 जून तक शिविर



हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हेतु आर्डर के लिए शिविर का आयोजन 05 एवं 06 जून 2025 को इस्पात क्लब सेक्टर 04 भिलाई में और 07 एवं 08 जून 2025 को इस्पात क्लब सेक्टर 07 भिलाई में आयोजित की गई है। उक्त प्रस्तावित शिविर में अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क जमा कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हेतु आर्डर किया जा सकता है।
परिवहन आयुक्त, कार्यालय नवा रायपुर एवं केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के दिये गये प्रावधानों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के साथ समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के पालन में छत्तीसगढ़ में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। शिविर स्थल में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाये जाने की कार्यवाही संबंधित कंपनी यथा रोस्मेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड के कर्मचारी उपस्थित रहकर करेंगें।