पाटन। थाना अमलेश्वर पुलिस के द्वारा मोरध्वज उर्फ मोनू साहू व अन्य धारा307,34 के मामले में सहआरोपी दीपक कुमार धीवर की ओर से धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश श्री मान राजेश कुमार श्रीवास्तव दुर्ग के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था

जिसकी सुनवाई आज की गई तथा आरोपी दीपक कुमार धीवर को 25000 रु के सक्षम जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश दिया गया है
आरोपी की ओर से श्री राजकुमार तिवारी व मिथिलेश शुक्ला के द्वारा पैरवी की गई ।