दस या दस से अधिक श्रमिकों वाली दुकानों को कराना होगा श्रम विभाग में पंजीयन…..छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 लागू, छः माह में पंजीयन नहीं कराने पर होगी कार्रवाई
धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य में दस या दस से अधिक श्रमिकों-कर्मचारियों से काम लेने वाले दुकानदारों और नियोजकों को नये दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 के तहत अपने दुकानों का पंजीयन.