बालोद : 22 वन्य प्राणियों का शिकार मामले में जमानत याचिका खारिज….न्यायाधीश ने कहा आरोपियों को जमानत देते तो अपराध को बढ़ावा मिलता,समाज में विपरीत प्रभाव पड़ता
बालोद।जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ताजुद्दीन आसिफ ने प्रतिबंधित क्षेत्र में वन्य प्राणियों को मारने वाले तीन शिकारियों की जमानत को निरस्त करने का निर्णय लिया । डैडी ब्लॉक.










