दुर्ग : ध्वनि प्रदूषण पर कड़ा कदम, रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं बजेगा लाउडस्पीकर….जिले में 30 जून 2026 तक रात्रिकालीन लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध
दुर्ग।ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने आदेश जारी करते हुए सम्पूर्ण दुर्ग जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक.










