छत्तीसगढ़ सरकार ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण पर नए नियम किए लागू, देरी पर लगेगा 1 हजार रुपये जुर्माना
सरकार ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण के सम्बंध में *छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 278* में संशोधन किया है जो 21 अगस्त 2025 से पूरे छत्तीसगढ़ में प्रभावशील हो गया है.










