छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सीएम को सौंपा ज्ञापन, बी.एड. योग्यताधारी अभ्यर्थियों सहायक शिक्षकों को शासकीय सेवा से पृथक नहीं करते हुए विभाग में रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजन करने की मांग

रायपुर।  छत्तीसगढ़ राज्य भर्ती नियम 2019 के तहत वर्ष 2023 में व्यापम द्वारा 6285 सहायक शिक्षकों की भर्ती नियमानुसार की गई थी। विभाग द्वारा चयनित सहायक शिक्षकों की पदस्थापना बस्तर एवं सरगुजा संभाग में की गई थी। विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में बी.एड. योग्यताधारी एवं डी.एड. योग्यताधारी अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। जिसमें 2897 बी.एड. योग्यताधारी है।

अवगत होना चाहेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने 2 अप्रैल 2024 को बी.एड. योग्यताधारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को अयोग्य ठहराते हुए नई प्रावीण्य सूची जारी करने का आदेश पारित किया था। शासन द्वारा उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका कमांक एस.एल.पी. 23565 से चुनौती दी गई थी। जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 28 अगस्त 2024 को खारिज कर दिया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश के कारण बी.एड. योग्यताधारी सहायक शिक्षकों के शासकीय सेवा से बर्खास्त करने पर उनके आजीविका की समस्या, मानसिक समस्या, सामाजिक उत्पीड़न की भयावह स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनको शासकीय सेवा में यथावत रहने के लिए नया नियम व नवीन पद सृजन किया जाना उचित होगा।

अतः छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जो कि 112 मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है, आपसे अनुरोध करता है कि बी.एड. योग्यताधारी अभ्यर्थियों सहायक शिक्षकों को शासकीय सेवा से पृथक नहीं करते हुए विभाग में रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजन करने हेतु आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करेंगे।