श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 4 सितंबर को छत्तीसगढ़ में रहेगा ‘शुष्क दिवस’,

रायपुर। राज्य शासन ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शुक्रवार 4 सितंबर 2026 को पूरे छत्तीसगढ़ में ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया है। आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस दौरान प्रदेश में शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

आदेश के तहत प्रदेश में संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब तथा अन्य लाइसेंस प्राप्त मदिरा विक्रय एवं परोसने वाले प्रतिष्ठानों को बंद रखा जाएगा। इसके अलावा भांग एवं भांगघोटा की फुटकर दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

शुष्क दिवस के दौरान किसी भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब अथवा अन्य प्रतिष्ठान को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैर-मालिकाना क्लब, स्टार होटल सहित अन्य स्थानों पर भी शराब की बिक्री एवं परोसने पर रोक रहेगी।

आदेश में व्यक्तिगत भंडारण तथा गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब के भंडारण पर भी सख्ती से रोक लगाने और जरूरत पड़ने पर शराब जब्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

वहीं अवैध शराब के परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन, संभागीय उड़नदस्ता और राज्य स्तरीय उड़नदस्ता सक्रिय रहेंगे। संभावित स्थानों और वाहनों की जांच कर अवैध शराब मिलने पर संबंधित के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।