लोरमी चौकी चिल्फी में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 714/2022 धारा 363, 366 भादवि का अपराध पंजीबद्ध।* मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.10.2022 को प्रार्थिया ने चौकी चिल्फी में उसकी नाबालिक पुत्री को ग्राम दाढ़ीपारा निवासी रूपेन्द्र उर्फ बालकदास कुर्रे के द्वारा पत्नी बनाने का झांसा देकर अपहरण कर अपने साथ ले जाने की रिपोर्ट पर चौकी चिल्फी में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 714/2022 धारा 363, 366 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं पता तलाश शुरू किया गया।
प्रकरण की विवेचना के दौरान त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिरों की सूचना से आरोपी रूपेन्द्र उर्फ बालकदास कुर्रे को उसकी संभावित ठिकानों में दबिश देकर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी की गिरफ्तार करने में कुन्दर सिंह राजपूत, आरक्षक गणेश परस्ते एवं सैनिक राजेन्द्र सिंह राजपूत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

- October 19, 2022