रिपोर्टर, प्रभा यादव
जशपुर । जायजकलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. रवि मित्तल ने सहायक भूमि संरक्षण कार्यालय के भृत्य श्री अनुराग चौहान को शासकीय कार्य में अनियमितता एवं लापरवाही बरतने के कारण छ.ग. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर अनुराग चौहान का मुख्यालय उप संचालक कृषि कार्यालय निर्धारित किया गया है।
अनुराग चौहान को निलंबन अवधि में में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।