पंडरिया।छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक संघ द्वारा विगत दिनों
विकासखंड शिक्षा अधिकारी पंडरिया के माध्यम से संयुक्त संचालक दुर्ग के नाम वरिष्ठता निर्धारण में आपत्ति दर्ज करते हुए सुधार की मांग की गई है।
दिए गए आवेदन में शिक्षा विभाग में जारी पदोन्नति प्रक्रिया में जिला व संभाग स्तर पर वरिष्ठता का निर्धारण नियम विरुद्ध किए जाने पर आपत्ति जताते हुए प्रातीय संयुक्त सचिव भारती मिश्रा व सुखचन्द जड़ेजा,हरे सिंह धुर्वे ने बताया है कि संविलियन निर्देश क्रमांक 1 के कंडिका क्रमांक 4 के विपरीत वरिष्ठता सूची बनाई गई है।जिसके कारण स्थानांतरित शिक्षकों के साथ भेदभाव कर प्रमोशन से वंचित किया जा रहा है। जो सही नही है।

साथ ही लोक शिक्षण संचालनालय छग के आदेश क्रमांक / स्था. 3 / टी संवर्ग / 93/2021-22/431,19 जनवरी 2022 के दिशा निर्देश में कहा स्पष्ट कहा गया है कि सामान्य
प्रशासन विभाग के नियमों का पालन किया जावे।

लेकिन पालन नहीं करने के कारण सूची में अनेकों त्रुटियां हैं। छत्तीसगढ़ के राजपत्र 5 मार्च 2019 को प्रकाशित पदोन्नति नियम के कंडिका क्रमांक 15 के विपरीत पंचायत सेवा के दौरान स्थानांतरित शिक्षकों की वरिष्ठता के गणना की जा रही है जो न्याय संगत नही है।पदोन्नति प्रक्रिया शिक्षा विभाग में हो रहा है जिसमें पूर्णतः शिक्षा विभाग का नियम लागू होना चाहिए जबकि इसके विपरीत यहां आंशिक पंचायत के नियमों को थोपा जा रहा है जो उचित नही है।है। उन्होने सभी शिक्षकों के साथ न्याय संगत भाव रखते हुए आपत्तियों का निराकरण कर पदोन्नति प्रक्रिया को संपन्न कराने की मांग की है।पंडरिया बीईओ जीपी बनर्जी द्वारा उक्त आवेदन को संयुक्त संचालक दुर्ग को कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया है।