पाटन।।श्री बजरंग कुमार दुबे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला दुर्ग के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत ढौर में
विकसित भारत जी राम जी का प्रचार प्रसार किया गया।।
जनपद पंचायत पाटन अध्यक्ष रैली एवं ग्राम चौपाल में शामिल हुई।।
ग्राम पंचायत ढौर में दीवार लेखन, प्रभात रैली एवं जन चौपाल का आयोजन
ग्रामीणों को जी-राम जी योजना से सशक्त एवं समृद्ध ग्रामीण भारत के निर्माण की दी गई जानकारी
जिले के दुर्ग विकासखण्ड पाटन अंतर्गत ग्राम पंचायत ढौर में शासन की जनकल्याणकारी पहलों से ग्रामीणों को अवगत कराने के उद्देश्य से दीवार लेखन, प्रभात रैली एवं जन चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को विकसित भारत जी-राम जी योजना एवं एक्ट, 2025 की जानकारी साझा की गई।
कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम भ्रमण करते हुए प्रभात रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणजन, पंचायत प्रतिनिधि एवं हितग्राही उपस्थित रहे। इसके पश्चात आयोजित जन चौपाल में श्री अरदीप ढीढी, सहायक परियोजना अधिकारी (मनरेगा), जिला पंचायत दुर्ग ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विकसित भारत जी-राम जी एक्ट, 2025 के प्रमुख प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी।
इस अवसर पर श्रीमती कीर्ति नायक, अध्यक्ष जनपद पंचायत पाटन ने बताया कि इस अधिनियम के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान की गई है। साथ ही यदि समय पर कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और अधिक सशक्त किया गया है।
उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इस एक्ट के अंतर्गत मजदूरी भुगतान को समयबद्ध किया गया है। अब मजदूरी का भुगतान एक सप्ताह के भीतर करना अनिवार्य होगा। यदि 15 दिवस के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित मजदूर को 0.05 प्रतिशत अतिरिक्त राशि ब्याज के रूप में प्रदान की जाएगी। पूर्व में भुगतान में विलंब होने पर मजदूरों को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं मिलती थी, किंतु अब देरी की स्थिति में संबंधित जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की गई है।
श्रीमती नायक ने यह भी बताया कि विकसित भारत जी-राम जी एक्ट के अंतर्गत ग्राम की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों का चयन किया जाएगा। इसमें जल सुरक्षा एवं जल संरक्षण, आजीविका संवर्धन तथा आपदा निवारण से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इस अवसर पर सरपंच श्रीमतीv मेद्या ठाकुर ने कहा कि ग्राम सभा एवं जन चौपाल के माध्यम से गांव की वास्तविक जरूरतों के अनुसार ही कार्यों का चयन किया जाएगा, जो इस योजना की मूल भावना है। इस अधिनियम के लागू होने से गांवों में जल संरक्षण, आधारभूत संरचना विकास, आजीविका आधारित गतिविधियां तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकेंगे।
चौपाल के दौरान श्री अरदीप ढीढी, सहायक परियोजना अधिकारी (मनरेगा) ने ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया तथा उन्हें योजना का अधिकतम लाभ उठाने हेतु सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों में योजना को लेकर उत्साह देखने को मिला तथा शासन की मंशा के अनुरूप ग्राम स्तर पर विकास कार्यों में जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया।
कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप चंद्राकर, तकनीकी सहायक श्री योगेश कुमार यादव, उपसरपंच श्री श्याम यादव, पंचगण श्री केदार साहू, योगेश्वर यादव, दानीराम साहू, नेमचंद साहू, श्रीमती कुसुम साहू, श्रीमती ओमप्रभा ठाकुर, श्रीमती पदमनी निर्मल, श्रीमती डिलेश्वरी साहू, श्रीमती हेतुलता साहू, ममता, देवाश्री सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।






