कोंडागांव । धनोरा थाना आकर प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 25/02/2022 को उसकी नाबालिक बेटी कपड़ा दुकान में काम करने फरसगांव जा रही हूं बोलकर अपना सामान पैक कर घर से निकली थी। बाद मे जब घर वाले उसकी बेटी के मोबाईल में फोन लगाये तो लड़की का फोन बंद बताया जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपहृत करने के संदेह पर प्रार्थी के रिपोर्ट पर दिनांक 02/04/2022 को थाना धनोरा में गुम इंसान क्रमांक 05/2022 एवं अपराध क्रमांक 09/2022 धारा 363 भा.द.वि. कायम कर जांच विवेचना कार्रवाई में लिया गया था।
नाबालिक बालिका संबंधी अपराध की गंभीरता को देखते हुए लगातार गुम बालिका की पतासाजी की जा रही थी, एवं आरोपी की गिरफ्तारी व बालिका की सकुशल बरामदगी हेतु धनोरा से विशेष टीम का गठन किया गया था। पतासाजी के दौरान गुम बालिका एवं अज्ञात संदेही का मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में होने की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मध्य-प्रदेश रवाना किया गया था।
पता तलाश के दौरान थाना धनोरा पुलिस द्वारा अपहृत बालिका को ग्राम रामपुरा, जिला सिहोर (म0प्र0) से आरोपी राहुल गिरी पिता कालू गिरी, उम्र 22 वर्ष के कब्जे से बरामद किया गया। एवं पीड़िता के कथन मे आरोपी द्वारा अपहृता को बहला फुसलाकर जबरदस्ती ले जाकर दुष्कर्म करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 366,376 (2)(ढ) भा.द.वि., 6 पाॅक्सो एक्ट जोड़ी गई एवं आरोपी राहुल गिरी पिता कालू गिरी, उम्र 22 वर्ष, निवासी रामपुरा, पोस्ट बिसनखेड़ी, तहसील थाना इछावर, जिला सिहोर (मध्यप्रदेश) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक सोनसिंह सोरी, सहायक उप निरीक्षक रजऊ राम सूर्यवंशी, प्रधान आर0 मुपेन्द्र कुमार साहू, आरक्षक भारत नेताम, हृदय कुमार बघेल, महिला आरक्षक अमरिका नाग का कार्य सराहनीय रहा।