आशीष दास
कोंडागांव/विश्रामपुरी । मामला बांसकोट चौकी का है जहां प्रार्थीया दिनांक 22.11.2021 को चौकी बॉसकोट उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि, प्रार्थीया की मां, भाई को पिता आशाराम नेताम हमेशा मारपीट कर अश्लील गाली गलौज करता था जिसके कारण पिता के घर ग्राम पिटिसपाल को छोड़ कर मां भाई, बहन ग्राम मारगपुरी मे रिश्तेदार के घर मे रहकर मजदूरी कर जीवन यापन करते थे, कि इस वर्ष पिता आशाराम नेताम के खेत में सभी लोग मिलकर खेती किये व उक्त फसल को काट रहे थे उसी समय पिता जी आशाराम नेताम खेत के पास आकर खेत मेरा है, तुम लोग फसल मत काटो कहकर अश्लील गाली गलौज करते, जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ में रखे कुल्हाडी से प्रार्थीया के भाई के उपर वार कर दिया, जिससें भाई के बॉये हाथ पर चोट लगने से खून निकलने लगा, फिर प्रार्थीया एवं उसकी मां को मारने दौड़ाने पर वहॉ से भाग गये कि रिपोर्ट पर अपराध धारा सदर का पाये जाने से चौकी बॉसकोट में अपराध क्रमांक 00/2021 धारा 294, 324,326,506 भादवि का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान दिनांक 23.11.2021 को पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अति0 पुलिस अधीक्षक राहुलदेव शर्मा के मार्गदर्शन एंव पुलिस अनुविभागीय अधिकारी केशकाल भूपतसिंह धनेश्री के पर्यवेक्षण में आरोपी आशाराम नेताम पिता सुकडूराम नेताम उम्र 46 वर्ष जाति गोड़ निवासी पिटीसपाल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय जे.एम.एफ.सी. केशकाल के आदेश पर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया।

उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक विवके सेंगर, प्रधान आरक्षक 94 राजेन्द्र बघेल, आरक्षक 435 मुकेष भुआर्य, आरक्षक 655 भारत नेताम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।