दुर्ग।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने जिले में नलकूप (ट्यूबवेल) खनन पर लगे प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। उल्लेखनीय है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गत दिनों जिले को जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था। यह प्रतिबंध 30 जून 2026 अथवा मानसून के आगमन (जो भी बाद में हो) तक के लिए लागू किया गया था। वर्तमान में जिले में मानसून का आगमन हो जाने की स्थिति को देखते हुए, कलेक्टर श्री सिंह ने इस अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत नलकूप खनन पर लगे प्रतिबंध के पूर्व आदेश को आगामी आदेश तक समाप्त कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।







