दुर्ग।

▪️ जिले के सभी थाना क्षेत्रों में अड्डेबाजी, सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन एवं शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया।
▪️ अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के अंतर्गत कुल 90 प्रकरणों में वैधानिक कार्यवाही की गई।
▪️ संवेदनशील स्थानों, चौक-चौराहों, पार्कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग एवं निगरानी कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की गई।
▪️ अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
संक्षिप्त विवरण :
जिला दुर्ग में सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन, अड्डेबाजी एवं असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत जिले के समस्त थाना एवं चौकी क्षेत्रों में पुलिस टीमों द्वारा सार्वजनिक स्थलों, बाजार क्षेत्रों, पार्कों तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर सघन निगरानी एवं चेकिंग की गई।
कार्यवाही के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करते एवं अड्डेबाजी कर कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के तहत कुल 90 प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई।
थानावार कार्यवाही विवरण :
थाना सुपेला – 12
थाना अंजोरा – 7
थाना उतई – 6
थाना पुरानी भिलाई – 6
थाना वैशाली नगर – 6
थाना जामुल – 6
थाना छावनी – 5
थाना पद्मनाभपुर – 5
थाना दुर्ग – 5
थाना नेवई – 4
थाना खुर्सीपार – 4
थाना अंडा – 4
थाना पाटन – 3
थाना अमलेश्वर – 3
थाना मोहन नगर – 3
थाना नंदिनी नगर – 2
थाना बोरी – 2
थाना रानीतराई – 2
थाना पुलगांव – 2
थाना कुम्हारी क्षेत्र – 2
थाना मचांदूर – 1
कुल कार्यवाही : 90
▪️ सराहनीय भूमिका :
जिले के समस्त थाना प्रभारियों, थाना स्टाफ, चौकी स्टाफ, पेट्रोलिंग टीमों एवं विशेष अभियान में शामिल पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा समन्वित रूप से कार्रवाई कर अभियान को सफल बनाया गया।
▪️ दुर्ग पुलिस की अपील :
सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन, अड्डेबाजी एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों से दूर रहें। किसी भी संदिग्ध अथवा असामाजिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें तथा सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में सहयोग प्रदान करें।
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