जागरूकता पर जोर देते हुए विद्यार्थियों को महिला संबंधी विधि एवं न्याय संबंधित जानकारी प्रदान की




अंडा।  शैलदेवी महाविद्यालय अंडा दुर्ग में  यौन उत्पीड़न जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक दिवसीय व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में अधिवक्ता उमा भारती साहू (अध्यक्ष जिला विधि प्रकोष्ठ, दुर्ग एवं उपाध्याय जिला अधिवक्ता संघ, दुर्ग) तथा अधिवक्ता जे. पी. राव ( उपाध्यक्ष कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली) उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अधिवक्ता उमाभारती जी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 के संबंध में जानकारी प्रदान की। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम हेतु जागरूकता पर जोर देते हुए विद्यार्थियों को महिला संबंधी विधि एवं न्याय संबंधित जानकारी प्रदान की। समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने हेतु शिक्षा को एक प्रबल माध्यम बताते बताते हुए शिक्षित और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। समाज में हो रही घटनाओं को साझा करते हुए मोबाइल तथा इंटरनेट का प्रयोग करते समय सावधानी बरतने तथा अनजान और असामाजिक तत्वों से दूरी बनाने की सलाह दी। वर्तमान में हो रहे बाल अपराधों की जानकारी देते हुए POCSO एक्ट के संबंध में जानकारी प्रदान की और छात्रों को बाल अपराध के प्रति सचेत किया।
अधिवक्ता जे. पी. राव ने छात्रों को संबोधित करते हुए नशे को अपराध का एक बड़ा कारण बतलाया और विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने शासन द्वारा प्रदान की जाने  वाली विधिक सहायता के संबंध में जानकारी प्रदान की, और समझाया कि आवश्यकता पढ़ने पर किस प्रकार विधिक साहायत प्राप्त की जा सकती है। महिलाओं की सहायता हेतु चलाई जा रही योजना जैसे सखी सेंटर के बारे में जानकारी देते हुए बतलाया कि किस प्रकार महिलाएं किसी भी प्रकार के अपराध या दुर्व्यवहार  होने की स्थिति में सखि सहायता केंद्र से सहयोग प्राप्त कर सकती है। शैलदेवी महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया तथा प्रश्न पूछ कर अपनी शंकाओं का समाधान किया।