दुर्ग। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की विदेशी कंपोजिट मदिरा दुकान गंडई में निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर शराब बिक्री के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में संबंधित क्षेत्र के आबकारी उपनिरीक्षक राजकुमार कुर्रे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, शिकायत मिलने पर संभागीय उड़नदस्ता दुर्ग ने 10 जुलाई को गंडई स्थित शराब दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। जांच के दौरान दुकान के कर्मचारी देवचंद रजक को 20 पाव गोवा स्पेशल व्हिस्की निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचते हुए पाया गया। प्रत्येक पाव की निर्धारित कीमत 120 रुपये थी, जबकि कर्मचारी ग्राहकों से प्रति पाव 100 रुपये अतिरिक्त वसूल रहा था।

इस मामले में कर्मचारी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित मदिरा दुकान आबकारी उपनिरीक्षक राजकुमार कुर्रे के प्रभार क्षेत्र में आती है। आदेश में कहा गया है कि उनके कार्यक्षेत्र में इस प्रकार की गंभीर अनियमितता पाया जाना उनके कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता और शिथिल नियंत्रण को दर्शाता है।

इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के तहत आबकारी उपनिरीक्षक राजकुमार कुर्रे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई विभागीय जवाबदेही सुनिश्चित करने और शराब दुकानों में निर्धारित दर पर बिक्री सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।






