दो पक्ष में मारपीट, दोनों पक्ष पहुंचे थाने, काउंटर केस दर्ज, सरपंच, व उपसरपंच के भी खिलाफ मामला दर्ज, पाटन ब्लॉक का मामला

पाटन। खारून नदी के किनारे स्थित ग्राम केसरा में सोमवार की शाम को दो पक्ष में विवाद हो गया। दोनों पक्ष ने आज रानितराई थाना जॉकर मामला दर्ज कराया। दोनों पक्ष की सूचना के बाद काउंटर केस दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को शिव मंदिर में जलाभिषेक किया गया। इसके बाद भंडारा का भी आयोजन हुआ। जिसके बाद विवाद हुआ।

एक पक्ष ने यह रिपोर्ट लिखाई

प्रार्थी संजय कुमार सेन पिता तुलसी राम सेन उम्र 32 वर्ष साकिन केसरा थाना रानीतराई ने आरोपी नरेन्द्र साहू , भागवत सिन्हा साकिनान ग्राम केसरा के विरूद्ध मारपीट करने की लिखित आवेदन थाना में प्रस्तुत किया, प्राप्त आवेदन पत्र के अवलोकन पर प्रथम दृष्टया धारा 294,506,323,34 भादवि का अपराध पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, आवेदक संजय कुमार पिता तुलसी राम सेन ग्राम केसरा पोष्ट केसरा तह पाटन जिला दुर्ग छ0ग0 जो कि पन्द्रहवें वित्त आयोग के तहत संविदा कर्मी एम0पी0डबल्यू0 (आरएचओ) के पद में कार्यरत है। दिनांक 08.08.2022 को ड्यूटी खत्म करके शाम 09.50 बजे शिव मंदिर कुटी पार में बोल बम का महाप्रसादी प्रसाद लेने पहूंचा था तत्पश्चात महाप्रसादी उपरांत उपसरपंच नरेन्द्र साहू पिता लखन लाल साहू के द्वारा व सहयोगी सरपंच ग्राम पंचायत केसरा भागवत सिन्हा पिता शिव प्रसाद सिन्हा के द्वारा अचानक किसी मुद्दा के बात में मारपीट व मां की गाली दिया गया साथ ही आवेदक कोनौकरी से सेवानिवृत्त करा दूंगा व तुम्हारा खानदान नामो निशान मिटा दूंगा करके घर पूरे मां बहन को अश्लील गाली गलौज किया । साथ ही आवेदक के।घर के सामने आके उसके भाई , पिता, मां व पत्नी के सम्मुख सभी प्रकार के प्रताडना अश्लील व जान से मारने की धमकी दिया गया। आवेदक ने अपने आवेदन में लिखा है कि नरेन्द्र साहू(उपसरपंच) व भागवत सिन्हा (सरपंच) है, जो लगातार मनचाहे किसी भी व्यक्ति को चिन्हाकिंत कर अकारण वाद विवाद जान से मारने की धमकी, परिवार के साथ निस्तानाबुत करने की बात करता है व ड्युटी उपरांत जाने की स्थिति में बीच रास्ते रोककर जान से मारने की धमकी देता है।

दूसरा पक्ष ने यह रिपोर्ट लिखाई

प्रार्थी नरेन्द कुमार साहू पिता लखन लाल साहू उम्र 45 वर्ष साकिन केसरा थाना रानीतराई ने आरोपी संजय सेन, टीका सिन्हा, ईश्वर निषाद साकिनान ग्राम केसरा के विरूद्ध मां बहन की अश्लील गाली, जान से मारने की धमकी एवं मारपीट करने की लिखित आवेदन प्रस्तुत किया, प्राप्त आवेदन पत्र के अवलोकन पर प्रथम दृष्टया धारा 294,506,323,34 भादवि का अपराध पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आवेदक उपसरपंच नरेन्द्र कुमार साहू पिता लखन लाल साहू उम्र 45 वर्ष ग्राम केसरा का रहने वाला है। दिनांक 08.08.2022 दिन सोमवार को गांव के सरपंच भागवत सिन्हा एवं पंचगण लोग एवं बोल बम समिति के कार्यकर्ता शिव मंदिर में महाप्रसादी प्रसाद (खाना) खाने के लिए गए थे, खाना खाकर हमारे गांव के किर्ती सेन के साथ घर जा रहा था, करीबन 09.50 बजे रात्रि में झंडा अभियान की चर्चा कर रहे थे उसी बीच गांव के संजय सेन ने इसी बीच गाली गलौज चालू कर दिया जिसे समझाने पर माहौल शांत हो गया था, कुछ समय बाद संजय सेन, टीका सिन्हा एवं ईश्वर निषाद पास आकर मां बहिन की गाली गलौज कर जान से मार देंगे कहकर हाथ मुक्का लात से मारपीट किया, आवेदक जोर जोर से बचाव कहकर चिल्लाया तो समिति के लोग एवं सरपंच आए और बीच बचाव किए ।