भिलाई। ग्राम रूही के सरपंच कुमारी भारती जांगड़े के द्वारा छेड़छाड़ किए जाने का पाटन थाना में ग्राम के उपसरपंच हितेंद्र पटेल एवं गांव के ही एक युवक धर्मेंद्र पटेल के खिलाफ दो अलग अलग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के बाद छेड़छाड़ व एसटी एससी एक्ट के तहत केश दर्ज करवाया गया था लेकिन लंबे समय तक आरोपियों को गिरफ्तार नही किया जा रहा था।
पहले तो पाटन थाना द्वारा एफआईआर दर्ज करने से बार-बार मना किया जा रहा था फिर प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय का शरण लेते हुए आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने याचिका दायर किया था इसके बाद माननीय न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टि मामला मानते हुए तत्काल अपराध दर्ज करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पाटन थाने में अपराध तो दर्ज कर दिया गया था लेकिन आरोपियों का गिरफ्तारी नहीं किया जा रहा था।
इतने गंभीर अपराध होने के बाद भी पुलिस लगभग 2 वर्ष तक दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही थी जबकि दोनों आरोपी गांव में ही घूमते रहते थे। सरकार बदलते ही प्रार्थी भारती जांगड़े ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और सोमवार को दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
इसके पहले भी गिरफ्तारी को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र बघेल ने भी ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग थी जिसके बाद एसडीओपी पाटन देवांश सिंह राठौर के द्वारा समझाइश दी जाने एवं आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी किये जाने के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ था ।









