राजकुमार सिंह ठाकुर
पंडरिया । अजान शिक्षा समिति पांडातराई के द्वारा संचालित डिवाइन पब्लिक स्कूल पांडातराई के संचालकों एवं भूमि किराया दाता द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर शासन से फर्जीवाड़ा करने की शिकायत नगर पंचायत पांडातराई के नागरिकों एवं पार्षदों द्वारा दिनांक 8 जून एवं 6 जुलाई को कलेक्टर कवर्धा,एसपी व जिला शिक्षा अधिकारी कवर्धा को की गई थी। जिसकी जांच कलेक्टर कबीरधाम के पत्र क्रमांक 5643 के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डीआर डाहिरे के निर्देशन में तहसीलदार पंडरिया एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से की गई ।जिसमें फर्जीवाड़ा की शिकायत सही पाई गई। डिवाइन पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा कलेक्टर कबीरधाम को की गई है।
ज्ञात हो कि शिकायती पत्र में यह शिकायत की गई थी, कि बोधन दास कोटवार पांडातराई को जीवन यापन के लिए शासकीय भूमि 191/2 शासन द्वारा प्रदान की गई है,उस पर अजान शिक्षण समिति के दो सदस्यों के द्वारा उक्त वर्णित भूमि पर बेजा कब्जा कर पक्का मकान बनवा कर डिवाइन पब्लिक स्कूल संचालित किया जा रहा है तथा शासन की आंखों में धूल झोंक कर योजनाबद्ध तरीके से किराया दाता से फर्जी किरायानामा स्टांप पेपर में लिखवा कर नोटरी करा कर वर्ष 2015 से स्कूल का संचालन किया जा रहा है। फर्जी दस्तावेजों को जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम के कार्यालय में जमा कर मान्यता ली गई है। इस फर्जीवाड़े की जांच 3 विभागों टी आई पुलिस थाना पांडातराई एवं जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम के द्वारा अत्यंत ही मंद गति से की जा रही है जबकि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पंडरिया के द्वारा जांच पूर्ण कर ली गई है।शिकायतकर्ता ने फर्जीवाड़े में शामिल संचालकों एवं भूमि किराया दाता के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराधिक मामला दर्ज करने की एवं स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग शासन से की गई है।