आत्मानंद स्कूल में लैंगिक सुरक्षा परीक्षण दिया गया


पंडरिया।विकासखंड स्तरीय लैंगिंग अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिवार को आत्मानंद स्कूल में आयोजित किया गया। जिसमे प्रवेशन लैंगिक हमला धारा 3 , प्रवेशन लैंगिक हमला धारा 04,गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला धारा 05 के अन्तर्गत आने वाली समस्त श्रेणियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रम का सुभारंभ विकासखंड शिक्षा अधिकारी जी पी बनर्जी द्वारा किया गया ।उनके द्वारा बताया गया कि समस्त शालाओं में लैंगिक अपराध से सभी बच्चों की सुरक्षा समस्त शिक्षकों एवम समस्त अधिकारियों की है। यदि हमारे रहते किसी भी बच्चों से कोई भी बाहरी व्यक्ति इन अपराधों को करता है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी हमारी होगी। उन्होंने कहा कि समस्त शालाओं में अध्ययनरत बच्चों को यह जानकारी देना बहुत आवश्यक है कि यदि कोई किसी भी तरह का लैंगिक उत्पीड़न का अपराध करता है तो इसकी शिकायत तत्काल अपने शिक्षकों को करें। उक्त प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर के रूप में किलेश्वरी उम्रे सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला पाढ़ी के द्वारा बताया गया कि लैंगिक अपराध से कैसे रोकथाम किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के द्वारा अपना लिंग बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा द्वार में प्रवेश करना या बालक से स्वयं के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाना या बालक के बिना मर्जी के उनके शरीर को किसी भी तरह से छूता है जो उसे अच्छा नहीं लगता।ऐसी स्थिति में उसका विरोध प्रदर्शन करना है, जोर से चिल्लाकर वहा से भाग कर या अपनी सामर्थ्य अनुसार उसका विरोध करते हुवे अपनी सुरक्षा करनी है। साथ ही तत्काल अपने आसपास के किसी भरोसेमंद या जान पहचान के व्यक्ति को इसकी शिकायत करना चहिए। उक्त कार्यक्रम में सहायक परियोजना समन्वयक
संतोष साहू के द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में अवगत कराते हुवे बताया की उक्त प्रशिक्षण केवल विकासखंड तक ही सीमित न रहते हुवे समस्त संकुल के शालाओं में करवाया जाना है। उक्त प्रशिक्षण में बीआरसीसी अर्जुन चंद्रवंशी, बीआरपी विनोद गोस्वामी, संकुल प्राचार्य, समस्त संकुल समन्वयक, दीपक ठाकुर सीएसी समस्त संकुल से एक शिक्षक उपस्थित रहे।