पाटन और अहिवारा में सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) निर्माण हेतु शासकीय भूमि आबंटित…कलेक्टर अभिजीत सिंह ने भूमि आबंटन की दी स्वीकृति

दुर्ग। जिले में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नगरीय निकायों के सुव्यवस्थित विकास को गति देने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने नगर पंचायत पाटन तथा नगर पालिका परिषद अहिवारा में ’सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.)’ के निर्माण प्रयोजनार्थ शासकीय भूमि आबंटन का आदेश जारी कर दिया है।

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा-निर्देशों एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र 4-1 की कंडिका 26 के प्रावधानों के तहत एक रुपये प्रति वर्गफीट की दर से निर्धारित मूल्य राज्य कोष में जमा कराए जाने के फलस्वरूप यह आबंटन बिना भू-भाटक प्रदान किया गया है।


जारी आदेश के अनुसार, नगर पंचायत पाटन अंतर्गत ग्राम पाटन (पटवारी हल्का नंबर 38) स्थित खसरा नंबर 315 की 0.50 हेक्टेयर (अर्थात 53,820.00 वर्गफीट) शासकीय भूमि एसटीपी निर्माण के लिए आबंटित की गई है। वहीं, नगर पालिका परिषद अहिवारा अंतर्गत ग्राम बानबरद (पटवारी हल्का नंबर 06) स्थित खसरा नंबर 1243 के कुल रकबा 3.10 हेक्टेयर में से 0.40 हेक्टेयर (अर्थात 43,058.00 वर्गफीट) शासकीय भूमि एसटीपी निर्माण हेतु आबंटित की गई है। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आबंटित भूमि का उपयोग केवल निर्धारित जनउपयोगी एवं सार्वजनिक कार्य हेतु ही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भूमि का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा निर्माण के दौरान नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के प्रावधानों, लोकबाधा रहित संचालन, स्वास्थ्य सुरक्षा, सुविधा एवं पर्यावरण संरक्षण के मानकों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।