दुर्गः पत्नी की हत्या के मामले में न्यायालय ने दोष प्रमाणित होने पर पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में आरोपित को अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
अभियोजन के मुताबिक धमधा थाना अंतर्गत ग्राम भरनी निवासी आरोपित राजेश बारले

(42) ने अपनी पत्नी मंजू बारले की हत्या कर दी थी। आरोपित अपनी पत्नी मंजू, पुत्र मिथुन और बहू मुस्कान के साथ रहता था। आरोपित शराब सेवन कर आए दिन अपनी पत्नी के साथ लड़ाई-झगड़ा और मारपीट करता था। 15 अगस्त 2021 की रात करीब 8.30 बजे आरोपित शराब सेवन कर अपने घर पहुंचा और पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। आरोपित के पास सब्बल
भी रखा हुआ था। इस दौरान बेटा मिथुन ने बीच बचाव कर झगड़ा शांत कराया। रात करीब 11 बजे मिथुन अपने कमरे में सोने चला गया। लेकिन 16 अगस्त की सुबह मिथुन की पत्नी मुस्कान ने उसे बताया कि मां आंगन में पड़ी हुई है, सिर में चोट लगी है और खून बह रहा है। मिथुन ने अपनी मां को हिला डुला कर देखा तो शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। पुलिस ने राजेश बारले के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामला सुनवाई के लिए पंचम अपर सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार कोशले के न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने राजेश बारले को आजीवन कारावास और सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक नंदिनी चंद्रवंशी ने की।
