मोतीपुर में अभी तक नहीं हटा पाया अवैध कब्जा, नायब तहसीलदार ने पंचायत को लिखा पत्र, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में, सरपंच सचिव की भूमिका पर उठने लगी है सवाल


पाटन। ग्राम पंचायत मोतीपुर में अतिक्रमण हटाने के निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत मोतीपुर के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण करने वाले को संरक्षण दिया जा रहा है। बता द की कुछ दिनों बाद पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता भी लगने की चर्चा है। नायब तहसीलदार द्वारा पत्र लिखकर ग्राम पंचायत को अतिक्रमण हटाने कहा गया है। लेकिन अभी तक पंचायत द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की है। ग्रामीण अब सरपंच और पंचायत सचिव की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार  पटवारी द्वारा नायब तहसीलदार को स्थल जांच कर प्रतिवेदन दिया गया था जिसमें बताया गया है कि ग्राम मोतीपुर में शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 321 के रकबा 3.390 हेक्टेयर का भाग 788 वर्गफिट में व्यवसायिक कांप्लेक्स बनाकर तथा 448 वर्गफिट भूमि पर ईंट से चारों तरफ दिवाल बनाकर कुल 1236 वर्गफिट पर मनीषा अग्रवाल पति संतोष अग्रवाल द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उक्त अनधिकृत कब्जे को हटाने प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। जिसके बाद नायब तहसीलदार ने दिनांक 4 जुलाई 2024 को पंचायत के सरपंच और सचिव को पत्र लिखकर पंचायत राज अधिनियम को धारा 56 के तहत अतिक्रमण हटाए और न्यायालय तहसील को अवगत कराने कहा गया है। लेकिन इसके बाद भी लगभग पांच माह बीतने वाली है और पंचायत अभी तक न्यायालय नायब तहसीलदार के पत्र पर किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो मोतीपुर सांकरा मार्ग पर किनारे स्थित सरकारी जमीन पर तेजी से अतिक्रमण बढ़ेगा।