राकेश सोनकर
कुम्हारी । नगर पालिका परिषद कुम्हारी क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड क्रमांक 12 कैवल्यधाम के आगे खसरा नम्बर 1583 / 2 , 1583 / 3 , 1583 / 4 जो राजस्व अभिलेख में ” नवकार रियल्टर्स द्वारा पार्टनर अभिषेक गांधी पिता श्री उत्तमचंद गांधी के नाम पर दर्ज भूमि पर अवैध प्लाटिंग कर भूखण्डों का विक्रय किया जा रहा था । जिस पर शनिवार को उक्त स्थल पर नगर पालिका कुम्हारी के द्वारा कार्यवाही करते हुए संबंधित स्थल से बैनर, पाम्पलेट को जब्त कर पंचनामा तैयार किया गया एवं संबंधित को प्लाटिंग के संबंध में उचित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया गया। यही नही धारा 339 ( ग ) के अंतर्गत उचित कार्यवाही हेतु पुलिस थाना में पत्र प्रेषित किया भी किया गया तथा उक्त खसरों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई हैं। निकाय क्षेत्र अन्तर्गत ऐसा करना छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका ( कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निबंधन तथा शर्ते ) नियम 2013 के नियम ( 14 ) तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 ( ग ) के विपरीत हैं । ऐसे नियमों की सही जानकारी न हो पाने की वजह से आम नागरिक अवैध प्लाटिंग करने वालों के झासे में आ जाते हैं। निकाय क्षेत्र अन्तर्गत कई लोगों के द्वारा भोले – भाले क्रेताओं को छल पूर्वक प्रलोभन देकर एवं गुमराह कर विभिन्न खसरों जो की कृषि भूमि हैं को बिना व्यपवर्तन कराये ग्राम तथा नगर निवेश तथा नगर पालिका के द्वारा बिना किसी अभिन्यास स्वीकृति के छोटे – छोटे भूखण्डों में बाट कर विक्रय किया जा रहा हैं , जो कि अवैध प्लाटिंग की श्रेणी में आता हैं । नगर पालिका ने ऐसे ही अन्य अवैध प्लाटिंग करने वालों को नोटिस के माध्यम सूचित किया हैं कि वे नियमानुसार कालोनी निर्माण एवं प्लाटिंग की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही भूखण्डों का विक्रय करे अन्यथा कि स्थिति में उनके विरूद्ध उपरोक्त उल्लेखित धारा के तहत् प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । ऐसे खसरों की रजिस्ट्री पर रोक लगाये जाने हेतु जिला पंजीयक एवं कलेक्टर महोदय को भी पत्र प्रेषित किया गया हैं । गौरतलब है कि नगरपालिका कुम्हारी द्वारा लगातार ऐसे अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही की जा रही है साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि भूमि खरीदते वक्त इसकी पूरी जानकारी लेकर ही किसी भी भूमि को क्रय किया जाए। नगरपालिका के मुख्य नगरपालिक अधिकारी जितेंद्र कुशवाहा ने बताया कि नगर में कहीं भी अगर अवैध प्लाटिंग की जानकारी मिलेगी उन पर नियमतः कार्यवाही की जाएगी।
