अवैध रूप से संचालित पेट्रोल पंप कलेक्टर ने कराया सील

रिपोर्टर, चंद्रभान यादव

जशपुर। जिला मुख्यालय के ग्राम पंचायत गम्हरिया में राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित अघोरेश्‍वर अवधूत बाबा भगवान राम ट्रस्ट की भूमि में अवैध रूप से हरि सिन्हा उर्फ हरि प्रसाद सिंह के द्वारा 1992 से संचालित पेट्रोल पंप को अवैध पाए जाने पर कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल के आदेश पर तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। इस संबंध में ट्रस्ट की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश सहाय ने बताया कि वर्ष 2005 से ही यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। विभिन्न न्यायालयों ने विवादित भूमि खसरा क्रमांक-449 /5 रकबा 0 .90 में संचालित पेट्रोल पंप को नवीनीकरण के अभाव में अवैध करार दिया गया था। बावजूद इसके पेट्रोल पंप का संचालन हरि सिंह के द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा था।

उक्त मामले की अपील हरि सिंह के द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय रायपुर में किया गया था। जहां अधिवक्ता अखिलेश सहाय के द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आश्रम की जमीन में नियम विरूद्ध पेट्रोल पंप का संचालन किए जाने की जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई जिसके आधार पर मंत्रालय से पंप को सील करने का आदेश जिला प्रशासन को भेजा गया। परिपालन में कलेक्टर ने जिला खाद्य विभाग को विवादित पेट्रोल पंप को तत्काल प्रभाव से सील करने का आदेश दिया है।

साल 1992 से चल रहा था दोनों के बीच जमीन विवाद
अधिवक्ता अखिलेश सहाय ने बताया कि 449 /5 नंबर की भूमि1992 से भगवान राम ट्रस्ट के नाम पर है। गलत कागज बनाकर जमीन को अपने नाम दिखाया गया और पेट्रोल पंप स्वीकृत कराया गया। इसकी जानकारी होने के बाद से ही जमीन और पेट्रोल पंप का मामला न्यायलयीन प्रकरण में दर्ज हो चुका था जिसकी लड़ाई जारी थी।

मालिकाना हक का विवाद
“यह अघोरेश्‍वर अभिलाषा पैट्रोल पंप आउटलेट जिस जमीन में संचालित है। इसकी जमीन की मालिकाना हक का विवाद है। जिसकी वजह से कलेक्टर के आदेश से यह पैट्रोल पंप को सील करने की कार्रवाई की जा रही है।”

अजय प्रधान, खाद्य निरीक्षक, जशपुर